फील्ड रिपोर्ट बिलासपुर। आनलाइन जेम पोर्टल से खरीदी बंद करने के खिलाफ लगाई य़ाचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। शासन के इस आदेश के विरुद्ध जेम पर पंजीकृत उद्यमी, यग्नदत्त आचार्य ने अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से उच्च न्यायालय मे य़ाचिका प्रस्तुत किया।
दरअसल सरकार ने समस्त सरकारी विभागों में क्रय किये जाने वाली वस्तुओं की खरीदी के लिए online GeM portal (government emarket place ) को 2017 से अनिवार्य कर दिया गया था। जिसके लिए सरकार द्वारा भारत सरकार से बाकायदा अनुबंध किया गया था। शासन ने भंडार क्रय नियम में भी संशोधन किया गया था । जेम के माध्यम से खरीदी अनिवार्य किये जाने के कारण करीब 38000 निजी विक्रेताओं ने पंजीकरण कराया।
इस पोर्टल से केन्द्र सरकार सहित प्रदेश सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली। इसके बाद शासन उद्योग विभाग द्वारा 28/1/2019 को एक आदेश जारी कर जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय मे इस प्रकरण पर मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने य़ाचिका का
संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह मे जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।